पंजाब व हरियााणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश रोका
पढिये क्या है पूरा मामला
चंडीगढ़, 30 जुलाई (विश्ववार्ता) पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के नजदीक सरकारी जमीन पर बने ढाबों को चंडीगढ़ प्रशासन अब नहीं हटा पाएगा। हाईकोर्ट ने इस पर खुद ही रोक लगा दी है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन का वो आदेश रोक दिया है जिसमें ढाबों को हटाने की बात कही गई थी। दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ ढाबा मालिक हाईकोर्ट में याचिका लेकर पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने ढाबा मालिकों की याचिका पर सुनवाई की।
बताया जाता है कि, ढाबा मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हर रोज हजारों लोग, कर्मचारी और वकील आते हैं। ऐसे में उनके लिए वैकल्पिक रूप से पहले कोई दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए या फिर इन ढाबे मालिकों को कहीं और आसपास जमीन दी जानी चाहिए। उसके बाद ही इन्हें यहां से उठाना उचित होगा। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सामने सरकारी जमीन पर कई ढाबे बने हुए हैं। जिसे लेकर विवाद छिड़ा है।