पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पीएसपीसीएल को करंट से मौत पर मुआवजा निर्धारित करने की नीति बनाने को कहा
चंडीगढ, 14 दिसंबर (विश्ववार्ता) पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पीएसपीसीएल को पंजाब में बिजली के झटके से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा निर्धारित करने के लिए एक नीति बनाने को कहा है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई की जिसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉलिसी के अभाव में पीडि़त और पीडि़त परिवार को मुआवजे के लिए दर दर भटकना पड़ता है। यह बहुत जरूरी है कि सरकारी खंभों या अन्य कारणों से करंट लगने या अन्य कारणों से मरने वाले या विकलांग होने वाले पीडि़तों या उनके परिवारों को एक निश्चित मुआवजा दिया जाए, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या आम लोग। ताकि पीडि़त एवं पीडि़त परिवार को इसके लिए भटकना न पड़े।
मुआवज़े की कोई निश्चित नीति नहीं होने के कारण लोग हाईकोर्ट आने को मजबूर हैं। इसे लेकर हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में याचिकाएं लंबित हैं। खैर अब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को पीडि़तों और पीडि़त परिवारों को मुआवजा देने के लिए नीति बनाने का आदेश दिया है। हरियाणा सरकार पहले ही एक नीति बना चुकी है।