पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने लिया बडा फैसला पंजाब के 3 आईएएस ऑफिसरों को दिया दोषी करार
पढिये क्या है पूरा मामला
चंडीगढ़, 13 अक्तूबर (विश्ववार्ता) पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब के 3 आईएएस अधिकारियों को दोषी करार दिया है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश नहीं मानने पर उन्हें दोषी करार दिया गया है। दोषी करार दिए गए ढ्ढ्रस् अधिकारियों के नाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम फाइनेंस कमिश्नर विकास गर्ग, प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट मोहाली रमाकांत मिश्रा और लोकल गवर्नमेंट विभाग के प्रधान सचिव अजॉय शर्मा हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को है।
जानकारी के लिए बतां दे कि चंडीगढ़ के पास नया गांव के नजदीक ग्राम पंचायत बड़ी करोरा की याचिका को से जुड़ा है दरअसल, 2010 में गांव बड़ी करोरां और नाड़ा की 1092 एकड़ जमीन को पंजाब लैंड प्रिजार्वेशन एक्ट से डी-लिस्ट किया गया था। साथ ही शर्त लगा दी गई थी कि यहां कोई व्यावसायिक गतिविधि या कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। इस पर कोर्ट कहा कि था क्या ये फोर्सैट लैंड है तो इन्होंने कहा कि न में जवाब दिया था। तब हाईकोर्ट कहा था कि अगर यह जमीन फोर्सैट लैंड नहीं तो यहां पर कोई शर्ते लागू नहीं हो सकती जिसके लिए नोटीफिकेशन जारी किया जाए। बार-बार पटीशन दायर होने के बाद भी इन अधिकारियों ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की जिसके चलेते हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।