पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल को दी बड़ी राहत
पढिये क्या है पूरा मामला
चंडीगढ़, 24 अगस्त (विश्ववार्ता) पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को आज आज बडी राहत देते हुए उनके खिलाफ व्यास में 1 जुलाई 2021 में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है और इस एफआईआर में उनके खिलाफ लगाए सभी आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया है। काबिलेगौर है कि 1 जुलाई 2021 को सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान व्यास नदी में की जा रही अवैध माइनिंग के आरोप लगाए थे और उसके बाद व्यास नदी का दौरा किया था। ऐसा करने पर उनके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी को रद करने की माग को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को स्वीकार करते हुए इस हार को ही कर दिया है।