पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले मे पंजाब सरकार को किया तलब
पंजाब सरकार को इस तारिख तक जबाव दायर करने के दिये आदेश
चंडीगढ़, 17 अगस्त (विश्ववार्ता) पंजाब सरकार द्वारा राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को भंग करने की अधिसूचना जारी करने के मामले मे दायर याचिका पर आज सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जबाव तलब कर लिया है। जस्टिस राज मोहन सिंह और जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की खंडपीठ ने पंजाब सरकार को 28 अगस्त तक इस मामले में जवाब दायर करने का आदेश दिया है।
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की तरफ से 10 अगस्त को जारी एक अधिसूचना जिसके तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया था, को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था।