पंजाब राइस मिलर्स वैल्फेयर एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट का आया बडा फैसला
सूबे के शैलर मालिकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
चंडीगढ़, 29 जुलाई (विश्ववार्ता) पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब राइस मिलर्स वैल्फेयर एसोसिएशन की याचिका पर पंजाब के सैंकड़ों शैलर मालिकों को बड़ी राहत दी हैै।
किसानों से धान की खरीद करने वाली सरकारी एजैंसियों ने पिछले कुछ वर्षों से राइस मिलर्स को रिकवरी नोटिस भेजने शुरू कर रखे थे जिसमें मांग की गई थी कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2014 तक शैलरों में स्टोर हुए धान की ट्रांसपोर्टेशन के सिलसिले में 3 रुपए प्रति क्विंटल सरकारी खातों में जमा करवाया जाए। हाईकोर्ट ने एजैंसियों के विरुद्ध फैसला देते हुए शैलर मालिकों को राहत प्रदान की और रिकवरी को नाजायज ठहराया है। जैन ने बताया कि फैसले के बाद पंजाब के राइस मिलर्स वर्ष 2022-23 की मिलिंग के बारदाने के यूजर चार्ज तथा चावल और धान की ट्रांसपोर्टेशन के पैसे सरकारी एजैंसियों से ले सकते हैं। इस बाबत एफ.सी.आई. द्वारा फील्ड में पत्र भेज दिए गए हैं।