पंजाब के मोगा और नवांशहर जिलो में धारा 144 लागू
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चंडीगढ़, 8 अगस्त (विश्ववार्ता): पंजाब के दो जिलो जिनमे मोगा और नवांशहर में धारा 144 लागू कर दी गई है इसका कारण है स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं जोकि 11 अगस्त से 9 सितंबर 2023 तक सुबह के सत्र में 10 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों में आयोजित करवाई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जा सके। ये आदेश 11 अगस्त से 6 सितंबर तक लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ. प्रीति यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक/री-अपीअर परीक्षा अगस्त/सितंबर 2023 के सुचारू संचालन के लिए जिले के परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाना आवश्यक महसूस किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रही।