नूंह हिंसा के बाद 300 परिवारों के पलायन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल अब तक गिराए जा चुके
चंडीगढ़, 9 अगस्त (विश्ववार्ता) गत दिनो हरियाणा के नूंह जिले मे हुई हिंसा के बाद अब समुदाय विशेष के 300 से अधिक परिवारों के पलायन का मामला पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। वही नूंह में पिछले 4 दिन से हरियाणा सरकार द्वारा तोडफ़ोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे।
जिला परिषद सदस्य याहुदा मोहम्मद ने एडवोकेट मोहम्मद अरशद के माध्यम से अर्जी दाखिल कर इस मामले में पक्ष बनाने की मांग की है। इस अर्जी पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने कहा था कि सवाल यह भी उठता है कि कानून-व्यवस्था की आड़ में किसी विशेष समुदाय को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा और कहीं सरकार की निर्माणों पर कार्रवाई जातीय संहार तो नहीं है। इन टिप्पणियों के बाद अब मेवात से बाकी राज्यों में पलायन कर रहे सैकड़ों परिवारों की रक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है।
अर्जी में कहा गया है कि पंचायतों ने एक समुदाय के सदस्यों के बहिष्कार का फैसला किया। इसके साथ ही उस समुदाय के लोगों को मकान, दुकान और प्रतिष्ठान किराये पर न देने की अपील की जा रही है। सडक़ पर सामान बेचने वालों के गांवों में प्रवेश से पहले पहचान पत्र जांचे जा रहे हैं।