निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी तौसीफ और रेहान को उम्रकैद!
चंडीगढ़, 26 मार्च (विश्ववार्ता); प्रदेश के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा दी है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने तौसीफ और रेहान दोषी करार दिया था। वहीं इस मामले में अजरू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। बचाव पक्ष ने आरोपियों की उम्र कम होने, उनके खिलाफ पुराना कोई मामला न होने और उनके स्टूडेंट होने के आधार पर फांसी की सजा न करने का निवेदन किया। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। इसके बाद दोपहर बाद 4 बजे सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निकिता तोमर की 26 अक्तूबर, 2020 को अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की साजिश का आरोप सोहना निवासी तौशीफ, नूंह निवासी रेहान और अजरू पर है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद काफी हंगामा हुआ था। यह मामला फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने की मांग उठी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। जिसमें आज पांच माह बाद दो आरोपियों को उम्रकैद तथा 20 हजार का जुर्माना व अजरू नामक आरोपी को पहले ही बरी कर दिया था।