दिल्ली सीएम केजरीवाल की पत्नी को कोर्ट ने दी बड़ी राहत
कोर्ट ने शिकायतकर्ता को ही जारी किया नोटिस, हरीश खुराना ने शिकायत में लगाए थे ये आरोप
चंडीगढ़, 6 नवंबर (विश्ववार्ता) दिल्ली सीएम व आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ो आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। सुनीता केजरीवाल पर दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचि में अपना दर्ज कराकर कानून उल्लंघन करने के आरोप लगे हुए हैं। इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी को निचली अदालत से मिले समन पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने बडा फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली सुनीता केजरीवाल की याचिका पर राज्य के साथ साथ शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया जिसमें उन्हें आरोपों के संबंध में 18 नवंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए इसे एक फरवरी को सूचीबद्ध किया और आदेश दिया, ‘‘इस फैसले से कई सवाल खड़े हो गए हैं इसलिए इसे लागू करने पर रोक रहेगी।
दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि निचली अदालत का आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दो मतदाता पहचान पत्र रखना कोई अपराध नहीं है और इस बात के कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोई गलत बयान दिए थे। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने 29 अगस्त को याचिकाकर्ता को 18 नवंबर को तलब किया था।