दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिर नही मिली राहत
जमानत याचिका खारिज, पढिये क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
चंडीगढ़, 30 अक्तूबर (विश्ववार्ता) दिल्ली शराब घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की बेल खारिज करते हुए जाँच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो 6 से 8 माह के अंदर इस मामले की जाँच पूरी करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जाँच में तेज़ी नहीं आई, तो मनीष सिसोदिया बेल के लिए फिर से याचिका दाखिल कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में 336 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साबित हुई है।
कोर्ट ने इसके साथ ही 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत ‘‘अपराध से आय’’ का हिस्सा नहीं है, तो संघीय एजेंसी के लिए सिसोदिया के खिलाफ धनशोधन का आरोप साबित करना कठिन होगा।