चंडीगढ मे बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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चंडीगढ़,23 नवंबर (विश्ववार्ता) देश मे मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं कम नही हो रही है वही चंडीगढ शहर जैसे विकसित शहर मे भी बेटियां अपनो से ही सुरक्षित नही है। चंडीगढ़ जिला अदालत ने बेटी के साथ दुष्कर्म मामले मे आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि दोषी पीडि़ता का बायोलॉजिकल पिता है। वेदों में पिता व माता के स्थान का उल्लेख करते हुए जज ने कहा कि इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता है।
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