चंडीगढ़ प्रशासक ने चंडीगढ़ की एक्साइज पॉलिसी 2022-23 को दी मंजूरी
अब कंज्यूमर को ज्यादा च्वाइस और बेहतर क्वालिटी की देसी शराब मिलेगी
चंडीगढ़, 5 मार्च (विश्व वार्ता) पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने चंडीगढ़ की एक्साइज पॉलिसी 2022-23 को मंजूरी दे दी। नई एक्साइज पॉलिसी में उपभोक्ता,उत्पादक, होलसेलर, रिटेलर व सरकार का पूरा ध्यान रखा गया है। इस बार की पॉलिसी में 65 डिग्री कंट्री लीकर (देसी शराब) इंट्रोड्यूस की गई है। पहले 50 डिग्री व 60 डिग्री प्रूफ की देसी शराब मिलती थी। अब कंज्यूमर को ज्यादा च्वाइस मिलेगी और उसे बेहतर क्वालिटी की देसी शराब मिलेगी। देसी शराब घटिया क्वालिटी की न हो व इसमें मिलावट न हो इसके लिए पिल्फर प्रूफ सील के साथ मार्केट में देसी शराब उपलब्ध रहेगी। बॉटलिंग प्लांट्स को 50 प्रतिशत कोटा कंट्री लीकर या देसी शराब का उपलब्ध कराया जाएगा। 50 प्रतिशत कोटा ओपन श्रेणी में रखा जाएगा। एडीशनल कोटा भी ओपन ही रखा जाएगा। इसका फायदा यह रहेगा कि रिटेल वैंड्स के पास अपनी च्वाइस के मुताबिक सप्लाई लेने का विकल्प मौजूद रहेगा। वह अपने मनपसंद बॉटलिंग प्लांट या ब्रांड की खरीद कर पाएंगे। ओवरऑल बेसिक कोटे में भी 13.4 प्रतिशत की वृद्धि स्टेकहोल्डर से बातचीत कर प्रशासन ने की है। इंपोर्टेड रेडी टू ड्रिंक शराब भी यूटी, चंडीगढ़ में अब बिक सकेगी। लीकर के रिटेल वैंड्स की अलॉटमेंट ई टैंडरिंग सिस्टम से होगी। इससे पारदर्शिता रहेगी। स्टेकहोल्डरों के लिए एक्साइज लाइसेंस व परमिट पास इत्यादि इश्यू करने के लिए ऑनलाइन सुविधा होगी। बोली में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए अर्नेस्ट मनी डिपोजिट कम कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2022 से शराब बेचने पर लाजिमी तौर पर कंप्यूटराइज बिलिंग शुरू कर दी जाएगी। अगर किसी को रिसिप्ट नहीं मिलती तो 5 हजार रुपये की पैनेल्टी का प्रावधान रखा गया है।
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