चंडीगढ़. 28 मार्च (विश्ववार्ता): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट मे आज एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमे याचिकाकर्ता ने कहा है कि चंडीगढ प्रशासन द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने का फैसला सही नही है इससे लोग बाजार में आयेंगे और इंफेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में ग्रॉसरी, कैमिस्ट शॉप के अलावा दूसरी दुकानें खोलने की अनुमति न दी जाए। है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
National News : ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ
National News : ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4ਦਸੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ...