चंडीगढ़, 27 अगस्त:कोरोनावायरस के फैलाव को रोकनो के लिए पंजाब सरकार ने राज्य में हफ्ते के सभी दिनों के दौरान रात 7 बजे से प्रात:काल 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया हुआ है। राज्य के सभी म्युनिसिपल शहरों में शराब के ठेके शाम 6.30 बजे तक खुले रखने का समय निर्धारित किया गया है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख़्त कार्यवाही करते हुए आबकारी विभाग, पंजाब ने निर्धारित समय सीमा की पालना न करने के लिए राज्य में शराब के 43 ठेकों का चालान किया है।
और ज्य़ादा जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जालंधर में शराब के 10 ठेकों, मोहाली में 10, अमृतसर में 6, लुधियाना में 5, होशियारपुर और गुरदासपुर में 3-3, शहीद भगत सिंह नगर और पठानकोट में 2-2, पटियाला और बरनाला में 1-1 शराब के ठेकों के चालान किए गए हैं। विभाग द्वारा शराब के ठेकों के लायसेंस धारकों को ठेके खोलने सम्बन्धी सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा की पालना करने के लिए कहा गया है और ऐसा न करने पर उनके खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।