अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ता हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए सवाल
केंद्र की तरफ से क्या दिया गया जवाब, पढिये पूरी खबर
चंडीगढ़,24 नवंबर (विश्ववार्ता) अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति के लिए अपनायी प्रक्रिया पर आज सवाल उठाया और कहा कि उनकी फाइल को ‘‘जल्दबाजी’’ में मंजूरी दी गयी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को ‘‘बहुत तेजी से’’ पारित कर दिया गया। वहीं, केंद्र ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी के जरिए अदालत से ‘‘थोड़ा रुकने’’ के लिए कहा तथा मामले पर विस्तारपूर्वक गौर करने का अनुरोध किया। वहीं, केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि सबकुछ 1991 के कानून के तहत हुआ है और अभी फिलहाल ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है जहां अदालत को दखल देने की जरूरत पड़े। उन्होंने आगे कहा कि अदालत को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है।
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